नीमच । कलेक्टर जितेन्द्र सिंह राजे द्वारा कृषकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उर्वरक, बीज एवं कीटनाशी का विक्रय केन्द्रों तक परिहवन एवं लोडिंग अनलोडिंग में प्रयुक्त मजदूरों को लॉक डाउन से मुक्त किया गया हैा इनसे संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को परिचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही किसान की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाएगी तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के बाद ही दुकान में प्रवेश करेंगे। उर्वरक विक्रय हेतु प्रयुक्त की जाने वाली पीओएस मशीन जिस पर किसान को अंगूठा लगाना होता है उसे अनिवार्य रूप से सेनिटाईज किया जायेगा तथा ऐसा प्रत्येक उपयोग के उपरांत किया जावेगा। प्रतिष्ठानों की व्यवसाय की अविध सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार,शुक्रवार) होगी। तथा प्रतिष्ठान खुलने का समय प्रातरू 7 से 11 बजे तक रहेगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
उल्लेखनीय है कि जिले में लोक स्वास्थ्य एंव लोकहित को ध्यान मे रखते हुए नोवेल कोरोना वायरस जनित से बीमारी के संक्रमण से बचाव हेतु कृषि आदान (बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक) दैनिक उपयोग की अति आवश्यक सामग्रियों से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन की अनुमति दी गई है। जिले में विभिन्न फसलों के लिए उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की समय समय पर आवश्यकता संभावित है तथा कृषकों द्वारा भी मैदानी कर्मचारियों से इस संबंध में सम्पर्क भी किया जा रहा है। उर्वरक एवं बीज व्यवसाय क्रमश आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत गठित उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं बीज अधिनियम 1966 व कीटनाशक अधिनियम 1968 से परिचालित होते है। इस प्रकार यह तीनों कृषि आदान आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आते है।
खाद्य, बीज, कीटनाशक प्रतिष्ठान प्रात: 7 से 11 बजे तक खुलेंगेे